POCSO Case Verdict: सीतामढ़ी की विशेष पॉक्सो अदालत सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम प्रकाश यादव ने छात्रा से दुष्कर्म के संगीन मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सुप्पी थाना क्षेत्र के नरहा निवासी रविशंकर कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अभियुक्त पर कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की यह राशि पीड़िता को सौंपी जाएगी. मामले में विशेष लोक अभियोजक अरविंद ठाकुर ने अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें पेश कीं.
कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में सुनाई सजा
अदालत ने आरोपी रविशंकर कुमार को अलग-अलग धाराओं में कड़ी सजा सुनाई है.
- धारा 376 व 4 पॉक्सो एक्ट: 10 वर्ष सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड. भुगतान न करने पर 6 माह अतिरिक्त जेल.
- धारा 366 (अपहरण व शादी का दबाव): 7 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड.
- धारा 363 (अपहरण): 5 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड.
- धारा 323 (मारपीट): 4 माह की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना.
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
क्या है पूरा मामला
यह वारदात 27 फरवरी 2024 की है. आरोपी शिक्षक रविशंकर कुमार ने पीड़िता को फिजिकल क्लास के बहाने बैरगनिया के एक होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाया और दुष्कर्म किया. पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसे दो-तीन दिनों तक बाइक से घुमाता रहा. बाद में उसे शादी का झांसा देकर सीतामढ़ी सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में छोड़कर फरार हो गया. घटना को लेकर सुप्पी थाने में कांड संख्या 35/24 दर्ज कराई गई थी.
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