सीतामढ़ी लूटकांड में बड़ा फैसला, पिस्टल के बल पर लूट करने वाले दोषी को 3 साल जेल और जुर्माना

Sitamarhi Loot Case: सीतामढ़ी के पुनौरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 के लूटकांड में अदालत ने अभियुक्त मो. एकलाख को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. पुलिस की मजबूत पैरवी और साक्ष्य को न्यायालय ने माना अहम.

सीतामढ़ी से राकेश कुमार राज की रिपोर्ट

Sitamarhi Loot Case: सीतामढ़ी के चर्चित लूटकांड में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने पुनौरा थाना कांड संख्या-108/24 में दोषी मो. एकलाख को लूट के अपराध में दोषी मानते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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पिस्टल के बल पर हुई थी लूट

यह मामला 21 मई 2024 की रात का है. भोरहा चौक के समीप तीन अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर एक व्यक्ति से उसकी अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 7,500 रुपये नकद लूट लिए थे.

घटना के बाद पुनौरा थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी.

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पुलिस के साक्ष्य बने फैसले का आधार

मामले की सुनवाई के दौरान सीतामढ़ी पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और अनुसंधान को न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता निमिषा चौरसिया और मनु सक्सेना ने प्रभावी पैरवी की.

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मो. एकलाख को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

कानून व्यवस्था पर पुलिस ने जताया भरोसा

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मजबूत अनुसंधान, वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के कारण दोषियों को सजा दिलाई जा रही है. इससे अपराधियों में कानून का भय बढ़ेगा और पीड़ितों को न्याय मिलने में मदद मिलेगी.

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Published by: Aaruni Thakur

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