Minority Scholarship Online: मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2026-27 के तहत बिहार सरकार ने आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अब इस कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-छात्राओं को जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. विभाग ने आवेदन की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल यानी ऑनलाइन कर दिया है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की पहल
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी डॉ सुनीता सोनू ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर आवेदन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से यह नई व्यवस्था लागू की गयी है. अब योग्य विद्यार्थी अपने घर बैठे ही विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध एवं ईसाई समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से संचालित है.
मैट्रिक और इंटर पास छात्र-छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
इस योजना के तहत मैट्रिक अथवा फौकानिया परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. वहीं इंटरमीडिएट अथवा मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. यह पूरी राशि सीधे लाभुकों के आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी.
बिचौलियों से रहें सावधान, सिर्फ आधिकारिक पोर्टल से ही करें आवेदन
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या बिचौलियों के झांसे में बिल्कुल नहीं आएं. छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://ekalyan.bihar.gov.in/mvpy/studentregistration पर जाकर खुद पंजीकरण कर सकते हैं. उन्होंने साफ किया कि कार्यालय में भौतिक रूप से जमा किए गए आवेदन अमान्य होंगे.
