एक अप्रैल से कटेगा ऑटोमेटेड ई-चालान

यातायात नियमों के अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों को अब एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के मदद से पहचान की जायेगी.

डुमरा. यातायात नियमों के अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों को अब एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के मदद से पहचान की जायेगी. परिवहन विभाग इसको लेकर तैयारी शुरू कर दिया है. इस नयी तकनीक के एक अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है. इसका उद्देश्य जिले में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना है. हेलमेट नहीं पहनने समेत अन्य यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों पर ऑटोमेटेड ई-चालान काटने की कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए दो स्थानों को चिन्हित कर परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है. पहले चरण में जिला मुख्यालय स्थित विश्वनाथपुर चौक व सीतामढ़ी शहर स्थित कारगिल चौक पर फिलहाल एआई सीसी टीवी कैमरे लगाये जायेंगे.

— ऐसे कटेगा ऑटोमेटेड ई-चालान

सीसीटीवी कैमरा वाहनों की नंबर प्लेट को स्वचालित रूप से स्कैन करेगा. यदि किसी भी प्रकार के यातायात नियम का उल्लंघन हुआ, तो सिस्टम स्वतः चालान तैयार कर संबंधित वाहन स्वामी के पते पर भेजेगा. बताया गया है कि नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, सड़क दुर्घटना में कमी लाने व यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है.

— क्या कहते हैं अधिकारी

ट्रैफिक नियमों का अनुपालन बेहद जरुरी है. इस दिशा में विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जिले के दो स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है. एक अप्रैल से एआई के माध्यम से वाहनों पर नजर रखी जाएगी, जो वाहन यातायात नियम का अनुपालन नहीं करेंगे, उन्हें ई-चालान के माध्यम से जुर्माना लगाया जायेगा.

— स्वप्निल, डीटीओ.

— बॉक्स में

— डीएल व आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक कराना अनिवार्य, अन्यथा लगेगा जुर्माना

डुमरा. एक अप्रैल से वाहन संबंधित कार्य व किसी भी प्रकार के चालान की राशि जमा करने से पूर्व अब वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) व ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में मोबाइल नंबर का अपडेट रहना जरुरी है, अन्यथा वाहन संबंधित कार्य लंबित रहेगा व जुर्माना भी लगेगा. इसकी जानकारी देते हुए मोटरयान निरीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि उक्त नियम के लागू होने से वाहन के प्रदूषण प्रमाणपत्र, चालान जमा करने व अन्य परिवहन संबंधित कार्यों के निष्पादन में बड़ी सहूलियत मिलेगी.

— आरसी में मोबाइल नंबर दर्ज करने का लाभ

• सूचना व अलर्ट प्राप्त करने में सुविधा

• ऑनलाइन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी

• सुरक्षा व चोरी की स्थिति में मदद

• ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर त्वरित सूचना

• डिजिटल दस्तावेजों की सुविधा

• लाइसेंस व वाहन पंजीकरण संबंधी गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी

• वाहन बीमा व आरटीओ से संबंधित अपडेट

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By Prabhat Khabar News Desk

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