भुगतान नहीं करने पर डीडीसी को लगेगा आर्थिक दंड
सीतामढ़ी : जिला परिषद के कर्मी पारितोष कुमार सिन्हा वर्ष 2010 में हीं रिटायर हो गये, लेकिन उनके लंबित वेतन का भुगतान अब तक संभव नहीं हो सका है़ करीब 30 माह का वेतन बकाया है़ पेंशन व अन्य मदों का भी भुगतान नहीं हो सका है़ कार्यालय का काफी चक्कर लगाने के बाद जब भुगतान नहीं मिला तो वर्ष 2014 में श्री सिन्हा हाई कोर्ट की शरण में चले गये़ वरीय अधिवक्ता जीवन प्रकाश सिन्हा के माध्यम से हाई कोर्ट में मामला दायर कर भुगतान कराने की गुहार लगायी़
न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकल खंड पीठ को अधिवक्ता श्री सिन्हा ने बताया कि रिटायर होने के वर्षों बाद भी लिपिक के बकाये का भुगतान नहीं किया गया है़ उनका परिवार भुखमरी का सामना कर रहा है़ बहस में जिला परिषद के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने हिस्सा लिया़ दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति श्री त्रिपाठी ने जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी को चार माह के अंदर पूर्व लिपिक श्री सिन्हा के बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया है़
आदेश में यह भी कहा गया है कि निर्धारित अवधि के अंदर लंबित वेतन व अन्य मदों का भुगतान नहीं करने पर डीडीसी पर आर्थिक दंड लगेगा और यह राशि उनके वेतन से वसूल की जायेगी़
