नियोजित बन रहे प्रधान शिक्षक!

नियोजित शिक्षक से प्रधान का प्रभार वापस लेने का मामला अधिकारियों पर हाइकोर्ट के आदेश का भी असर नहीं नियोजित पर कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं बीइओ सीतामढ़ी : मध्य विद्यालयों में नियमित शिक्षक को ही प्रधान शिक्षक के प्रभार में रहना है. नियोजित शिक्षक को प्रधान नहीं बनाना है. यह आदेश हाइकोर्ट का […]

नियोजित शिक्षक से प्रधान का प्रभार वापस लेने का मामला

अधिकारियों पर
हाइकोर्ट के आदेश का
भी असर नहीं
नियोजित पर कार्रवाई करने से हिचक रहे
हैं बीइओ
सीतामढ़ी : मध्य विद्यालयों में नियमित शिक्षक को ही प्रधान शिक्षक के प्रभार में रहना है. नियोजित शिक्षक को प्रधान नहीं बनाना है. यह आदेश हाइकोर्ट का है.
कोर्ट के आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक अजय कुमार चौधरी का वह पत्र यहां के अधिकारियों के पास धूल फांक रहा है, जिसमें कहा गया था कि मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षक को प्रधान नहीं बनाया जाना है.
हाइकोर्ट का आदेश बेअसर
वाद संख्या 6724/2008 में हाइकोर्ट ने 23 जनवरी 12 को उक्त आदेश पारित किया था. तब से अब तक आदेश का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित नहीं कराया गया है.
आदेश के करीब 11 माह बाद सरकार की नींद खुली थी और पांच दिसंबर 12 को सभी डीइओ को पत्र भेज कोर्ट के आदेश के आलोक में कार्रवाई करने को कहा गया था. बावजूद कुछ नहीं हुआ. यानी हाइकोर्ट के आदेश की अवहेलना अब भी की जा रही है.
सरकार को है पूरी खबर
प्रभार नहीं सौंपने के कारणों की पूरी खबर काफी पहले से सरकार को भी है. छह सितंबर 13 को
प्राथमिक शिक्षा के निदेशक अजय कुमार चौधरी ने सभी डीइओ का भेजे पत्र में उक्त बात को स्वीकार किया था. उन्हें पता चला था कि मध्य विद्यालयों में जो नियोजित शिक्षक प्रधान हैं, वे प्रभार नहीं दे रहे हैं. साथ ही ऐसे शिक्षकों के खिलाफ नियोजन इकाई भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
कार्रवाई का खौफ नहीं
बता दें कि निदेशक ने अपने पत्र में डीइओ से कहा था कि हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर वादी द्वारा अवमानना का मामला दायर किया जा सकता है.
यह भी सामने आया है कि डीइओ द्वारा ही जानबूझ करके उक्त आदेश का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है. डीइओ को अनुशासनिक व
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
मिली थी. हद तो यह है कि न तो डीइओ गंभीर है और न कोई दूसरे अधिकारी.

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