डुमरा कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने नाबालिग के अपहरण के मामले में नानपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी राजकुमार महतो एवं जयकिशोर महतो को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. मालूम हो कि वर्ष 2009 में नानपुर थाना के सरैया गांव के मो फहीम ने अपनी नाबालिग पुत्री माजदा प्रवीण के अपहरण की बाबत लक्ष्मण महतो से कोचिंग करती थी, इसी क्रम में उसे अगवा कर लिया गया. मामले में जहां पिता व बहनोई को सजा हुई, वहीं लक्ष्मण महतो पर अभी भी अनुसंधान जारी है. कोर्ट ने मामले में 20 जून को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद दोनों को दोषी करार दिया था.
अपहरण मामले में दो को सश्रम कारावास
डुमरा कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने नाबालिग के अपहरण के मामले में नानपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी राजकुमार महतो एवं जयकिशोर महतो को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास […]
