डुमरा कोर्ट :पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद फजलुल बारी ने दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या मामले में बुधवार को मृतका पूजा कुमारी की सास व चचेरा ससुर को दोषी करार दिया है.
इसमें पुपरी थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव निवासी सास मालती देवी एवं चचेरा ससुर बालदेव राम शामिल है. सजा की बिंदु पर फैसले के लिए 30 अगस्त की तिथि मुकर्रर की गयी है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरिमोहन झा ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उमाशंकर ठाकुर ने बहस की. मालूम हो कि मृतका की शादी वर्ष 2011 में पुपरी थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव निवासी नवल राम के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के बाद आरोपियों ने दहेज में बाइक की मांग करने लगा.
इसकी मांग पूरी नहीं करने पर 14 मार्च 2013 को पूजा के शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी. इस संबंध में मृतका की चाची अनिता देवी के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
