शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार, 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसकी तैयारी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी के निर्देश पर सात पीठों का गठन किया गया है. अलग-अलग तरह के सुलहनीय मामलों के त्वरित निपटारे के लिए गठित पीठों में न्यायिक अधिकारियों के साथ अधिवक्ताओं को भी शामिल किया गया है. इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे अधिक यातायात चालान के मामले आने की संभावना को देखते हुए इनके निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. 90 दिन पुराने ट्रैफिक चालान के मामलों में लोगों को 50 प्रतिशत तक की छूट देने की व्यवस्था की गई है.
न्यायालय कर्मियों को सुबह 9:30 बजे कार्यालय खोलने का निर्देश
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला न्यायालय के सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को भी विशेष निर्देश जारी किया गया है. सभी कर्मियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन सुबह 9:30 बजे न्यायालय पहुंचकर कार्यालय खोलने और लोक अदालत से संबंधित कार्यों में जुट जाने को कहा गया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रचार-प्रसार और लोगों के साथ विचार-विमर्श का सिलसिला भी चलाया जा रहा है.
तीन प्रमुख न्यायिक अधिकारी कार्यक्रम के कारण रहेंगे अनुपस्थित
राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी, अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नीरज किशोर और पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रवींद्र कुमार मौजूद नहीं रहेंगे. पटना उच्च न्यायालय की ओर से न्यायिक अधिकारियों के लिए पटना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. किशोर न्याय से संबंधित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के कारण इन अधिकारियों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक रूप से लोक अदालत की पीठों का गठन किया गया है.
पहली पीठ में सुलहनीय मामलों के साथ बैंक और अन्य मामले
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद ने बताया कि पहली पीठ की जिम्मेदारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी को दी गई है. उनके साथ अधिवक्ता शक्तिधर प्रसाद सिंह को पीठ में शामिल किया गया है. इस पीठ में सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों के अलावा बैंक, खनन, माप-तौल, उपभोक्ता, श्रम और दावा से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा.
दूसरी और तीसरी पीठ में बैंक, पंचायत और वैवाहिक विवादों का निपटारा
दूसरी पीठ का नेतृत्व अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोहित कुमार करेंगे, जबकि अधिवक्ता सुशील कुमार उनके साथ रहेंगे. यह पीठ बैंक मामलों के साथ ग्राम पंचायत से संबंधित मामलों का निपटारा करेगी. तीसरी पीठ की जिम्मेदारी अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिभा कुमारी को दी गई है. उनके साथ अधिवक्ता अलंबुषा सिन्हा को शामिल किया गया है. इस पीठ में सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों के अलावा वैवाहिक विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा.
चौथी और पांचवीं पीठ में बैंक मामलों की होगी सुनवाई
चौथी पीठ का नेतृत्व मुंसिफ रोहित रंजन करेंगे और उनके साथ अधिवक्ता मनोज कुमार रहेंगे. यह पीठ सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों के साथ भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं से जुड़े मामलों का निपटारा करेगी. पांचवीं पीठ की जिम्मेदारी न्यायिक दंडाधिकारी प्रदीप कुमार को सौंपी गई है. उनके साथ अधिवक्ता राकेश कुमार को शामिल किया गया है. इस पीठ में पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य संबंधित बैंक मामलों का निपटारा किया जाएगा.
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ट्रैफिक चालान के लिए दो अलग पीठों की व्यवस्था
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान यातायात चालान के मामलों के निष्पादन के लिए दो अलग पीठों का गठन किया गया है. दोनों पीठों की जिम्मेदारी उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार झा को दी गई है. दोनों पीठ फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्डिंग में संचालित होंगी. इन पीठों के सहयोग के लिए अधिवक्ता उपेंद्र प्रसाद और अजय कुमार को शामिल किया गया है. यातायात चालान के मामलों की संभावित अधिक संख्या को देखते हुए इनके निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.
90 दिन पुराने चालान पर 50 प्रतिशत तक छूट
राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिन पुराने यातायात चालान के मामलों में लोगों को 50 प्रतिशत तक की छूट मिलने की व्यवस्था की गई है. इससे लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लोगों को लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति और सुलह के आधार पर त्वरित समाधान करना राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रमुख उद्देश्य है.
