गैंगरेप मामले में 4 आरोपितों को 20-20 साल की कैद, नवविवाहिता से ऑटो में किया था सामूहिक दुष्कर्म

शिवहर : बिहार के शिवहर में आज अपर जिला सत्र न्यायधीश राजेश कुमार ने पुरनहिया थाना क्षेत्र में 28 अप्रैल 2017 को हुए गैंग रेप मामले में सभी आरोपियों प्रवीण कुमार, मैथु पासवान, चंदन कुमार और अजित पासवान को धारा 376 डी तहत 20-20 साल और पच्चास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. ज्ञात […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 9, 2018 6:38 PM

शिवहर : बिहार के शिवहर में आज अपर जिला सत्र न्यायधीश राजेश कुमार ने पुरनहिया थाना क्षेत्र में 28 अप्रैल 2017 को हुए गैंग रेप मामले में सभी आरोपियों प्रवीण कुमार, मैथु पासवान, चंदन कुमार और अजित पासवान को धारा 376 डी तहत 20-20 साल और पच्चास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. ज्ञात जो कि जिले की पुरनहिया थाना क्षेत्र के दोस्तियां गांव के 22 वर्षीय नवविवाहिता के साथ पांच लोगों ने मिलकर 28 अप्रैल को सामूहिक बलात्कार किया था. जिसमे एक नाबालिग था. आरोपियों ने घटना को अंजाम पीड़िता के दीदी के ससुराल सीतामढ़ी से रीगा ले जाने के दौरान टेम्पू में दिया था.

सभी आरोपी शिवहर जिले के दोस्तियां गांव के रहने वाले थे. जो कि उक्त महिला के घर के ही बगल के थे. मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित के घर के सभी लोग एक शादी समारोह में गये हुए थे. उसी दिन पीड़िता को दीदी के घर जाना था. युवकों ने पीड़िता के घर के लोगों से बोला था कि मैं इन्हें रीगा पहुंचा दूंगा. घर के लोगों ने पड़ोसी समझ जाने की इजाजत दे दी थी. उसके बाद रास्ते में ले जाने के क्रम में ही चार युवकों ने मिल कर बारी-बारी से बलात्कार किया. युवकों ने पीड़िता को धमकाते हुए कहा कि किसी को बताया तो तुम्हारेसाथ ही पूरे घरवालों को मार देंगे. लेकिन, अपने लूटे हुए आबरू का गम पीड़िता को सता रहा था. अतः उसने अपने घर वालों को इस घटना की जानकारी दे दी. धीरे-धीरे बात पूरे गांव में फैल गयी. ग्रामीण इकट्ठा होने लगे. और उसी समय अभियुक्तों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाने की मांग करने लगें.

मामला थाने तक पहुंचा. जिसके बाद थानेदार भीने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए एसपी को मामले की सूचना दी. उस समय के तत्कालीन एसपी प्रकाश नाथ मिश्रा ने मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना में आरोपित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया.

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