दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास

मोटरसाइकिल के लिए शादी के 24 दिन बाद ही कर दी थी हत्या

लाश को कैमूर जिले से पुलिस ने कई दिनों बाद जमीन खोदकर किया था बरामद बक्सर कोर्ट, सासाराम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने अभियुक्तों पर 15-15 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है, जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि अभियोजन कार्यालय द्वारा उक्त मुकदमे को स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्नित किया गया था. बताते चलें की रोहतास जिले के नोखा थाना के शेखपुरवा गांव के रामेश्वर चौधरी ने अपनी पुत्री इंदु कुमारी का विवाह 11 जून 2023 को राजपुर थाना के अकबरपुर का रहने वाला दीपक कुमार के साथ किया था. शादी के दूसरे दिन दुल्हन की विदाई की गई लेकिन ससुराल पहुंचते ही ससुराल पक्ष के लोग उसे मोटरसाइकिल मांगने के लिए दबाव देने लगे तथा उसे फोन से मायके से वाहन के लिए दबाव बनाने को कहा लेकिन उसके पिता ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है कुछ महीने बाद पैसा हो जाएगा, तो उसे तो मोटरसाइकिल पहुंचा देगा. इस बीच शादी के लगभग 23 दिनों के बाद ही 4 जुलाई 2023 को इंदु ने अपने पिता को फोन करके कहा कि ये लोग मोटरसाइकिल के लिए मुझे बहुत मार रहे हैं तथा मेरी हत्या कर देंगे. ठीक दूसरे दिन पांच जुलाई को सूचक को यह जानकारी मिली कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गयी है. जब वह उसके ससुराल पहुंचा, तो गांव के लोगों ने बताया कि सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गये हैं. घटना को लेकर राजपुर थाना में कांड संख्या 266 /2023 दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले को बारीकी से जांच करना शुरू की थी़ लेकिन, लापता इंदु के रहस्य से पर्दा नहीं उठ रहा था़ इस बीच जांच के क्रम में इंदु के चचेरे देवर मंटू कुमार पर पुलिस ने दबाव बनाया, तो उसने बताया कि इंदु के पति, सास ससुर ने गला दबाकर हत्या कर दी है तथा लाश को कैमूर जिले के सातएवती गांव में नहर के पास मिट्टी खोदकर दफना दिया है. पुलिस ने जब मिट्टी खोदकर लाश को बाहर निकाला तो पाया कि अभियुक्तों ने नृशंस तरीके से उसकी हत्या की है, उसकी गला दबाकर हत्या की गयी थी. शरीर पर चोट के कई निशान भी मिले थे. साथ ही उसकी आंखों को भी निकाल लिया गया था. सुनवाई के दौरान न्यायालय में कुल सात गवाहों की गवाही को प्रस्तुत किया गया, जहां उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने मृतका के पति दीपक कुमार, ससुर जोशू चौहान तथा सास ललिता देवी को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 15 15 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. न्यायालय ने सास ससुर के अलावा चचेरा देवर मंटू कुमार को भी धारा 201 के तहत दोषी पाते हुए ढाई वर्षो के कारावास की सजा सुनाई साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से आदित्य कुमार वर्मा, पीपी नंद गोपाल प्रसाद एवं आनंद मोहन उपाध्याय ने बहस में हिस्सा लिया.

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