रोहतास से मो.आरिफ खान की रिपोर्ट
Rohtas BEO Transfer: बिहार शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए रोहतास जिले के सात प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) का तबादला कर दिया है. निदेशक प्राथमिक शिक्षा की ओर से जारी आदेश के तहत सभी अधिकारियों को नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है. विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर विरमित करने के भी निर्देश दिए हैं.
Education Department: शिक्षा विभाग ने जारी किया तबादला आदेश
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रशासनिक आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है. निदेशक प्राथमिक शिक्षा कुमार निशांत विवेक द्वारा जारी आदेश में रोहतास जिले के सात बीईओ के नाम शामिल हैं. सभी अधिकारियों को अगले आदेश तक नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार संभालने को कहा गया है.
Rohtas BEO Transfer: अकोढ़ीगोला और डेहरी के बीईओ का कहां हुआ तबादला
जारी आदेश के अनुसार अकोढ़ीगोला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रणव कुमार का स्थानांतरण बोचहां, मुजफ्फरपुर में किया गया है. वहीं डेहरी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार सिंह को नरकटियागंज, पश्चिम चंपारण भेजा गया है.
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Sasaram News: संझौली और सूर्यपुरा के अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
संझौली के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अफरोज आलम का स्थानांतरण विद्यालय अवर निरीक्षक, मोतिहारी नगर (पूर्वी चंपारण) के पद पर किया गया है. वहीं सूर्यपुरा के बीईओ मनोज कुमार को मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
राजपुर, तिलौथू और शिवसागर के बीईओ भी बदले
राजपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्राण रंजन प्रसाद को रक्सौल, पूर्वी चंपारण भेजा गया है. तिलौथू के बीईओ रजनीश कुमार का स्थानांतरण रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी में किया गया है. वहीं शिवसागर के बीईओ राजेश कुमार को रामगढ़, कैमूर में पदस्थापित किया गया है. 8
Rohtas News: जुलाई तक विरमित करने का निर्देश
शिक्षा विभाग ने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश दिया है कि स्थानांतरित अधिकारियों को हर हाल में 8 जुलाई 2026 तक विरमित किया जाए. विभाग ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है.
जुलाई से स्वतः विरमित माने जाएंगे अधिकारी
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी को 8 जुलाई तक विरमित नहीं किया जाता है, तो उन्हें 9 जुलाई 2026 से स्वतः विरमित माना जाएगा. विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.
त्रुटि होने पर 24 घंटे में देनी होगी जानकारी
शिक्षा विभाग ने आदेश में यह भी कहा है कि यदि स्थानांतरण सूची में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) 24 घंटे के भीतर साक्ष्य के साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को प्रतिवेदन भेजेंगे. शिक्षा विभाग का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और विभिन्न जिलों में कार्य संचालन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. स्थानांतरण के बाद नए पदस्थापन स्थलों पर अधिकारियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी.
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