लोक शिकायत और जनता दरबार के मामलों की डीएम ने की सुनवाई
जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और शिकायत का निवारण किया गया.
छपरा. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और शिकायत का निवारण किया गया. जिला पदाधिकारी द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 16 मामलों की सुनवाई की गयी, जिसमें छह मामले में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया तथा शेष 10 मामले में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है. लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी. उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने शुक्रवार को नौ जनवरी को गत शुक्रवार दो जनवरी को आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार के दौरान सभी परिवादियों से प्राप्त परिवाद में से कुल छह महत्वपूर्ण परिवादों पर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं संबंधित परिवादियों की उपस्थिति में भौतिक रूप से मामले की सुनवाई करते हुए सभी मामलों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
