हत्या के मामले में चार आरोपितों को उम्रकैद

भूमि विवाद में धारदार हथियार से अधेड़ की हत्या का मामला छपरा (कोर्ट) : भूमि विवाद में एक अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या किये जाने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ने सत्रवाद संख्या 298‍/09 के […]

भूमि विवाद में धारदार हथियार से अधेड़ की हत्या का मामला

छपरा (कोर्ट) : भूमि विवाद में एक अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या किये जाने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ने सत्रवाद संख्या 298‍/09 के मामले के आरोपितों बनियापुर थाना क्षेत्र के हरपुर दक्षिण टोला निवासी पुनीत नाथ सिंह, मंगल सिंह और सुकन सिंह को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार अर्थ दंड तथा धरा 323 में छ:-छ: माह की साधारण कारावास की सजा सुनायी है.
ज्ञात हो कि वर्ष 2008 के 8 अगस्त को आरोपितों द्वारा अपने ही गांव के रामरीत सिंह को जमीन विवाद में लाठी डंडा व धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के पुत्र जितेंद्र कुमार सिंह ने उपरोक्त सभी के अलावे अन्य को अभियुक्त बनाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में सरकार का पक्ष अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा एवं हिरमोहन सिंह ने तथा बचाव पक्ष से गिरिशनंदन सिंह ने पक्ष रखा था. न्यायाधीश ने सभी आरोपितों को 29 जनवरी को मामले में दोषी करार दिया था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >