ईंट भट्ठे के व्यवसाय का करें निरीक्षण

छपरा (सदर) : डीएम दीपक आनंद ने सभी सीओ, थानाध्यक्षों, तीनों अनुमंडलों के एसडीओ तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को पत्र देकर अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे सभी ईंट भट्ठे के व्यवसाय का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि बगैर समेकित स्वामित्व का भुगतान किये हुए ईंट का निर्माण, पथाई, […]

छपरा (सदर) : डीएम दीपक आनंद ने सभी सीओ, थानाध्यक्षों, तीनों अनुमंडलों के एसडीओ तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को पत्र देकर अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे सभी ईंट भट्ठे के व्यवसाय का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि बगैर समेकित स्वामित्व का भुगतान किये हुए ईंट का निर्माण, पथाई, पकाई एवं ईंट भट्ठेदारों द्वारा भट्ठे के संचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का प्रावधान किया गया है.

सत्र 15-16 के अक्तूबर में जारी हो चुके खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार ईंट भट्ठेदार को प्रदूषण विभाग से एनओसी तथा एसइआइएए द्वारा प्रदत प्रमाणपत्र के अतिरिक्त खनन विभाग के पूर्व के वर्षों का एनओसी एवं अनुज्ञापन पत्र प्राप्त कर ही ईट भट्ठा का संचालन करना है. इसके बिना यदि कोई व्यवसाय का संचालन करता है, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति होती है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उधर, सारण अंचल के खनन विकास पदाधिकारी अर्जुन प्रसाद ने बताया कि सारण प्रमंडल के सारण में 266, सीवान में 298 तथा गोपालगंज में 202 ईंट भट्ठे चलते हैं.
ऐसी स्थिति में सभी को समेकित स्वामित्व का भुगतान कर ही सत्र 2015-16 में ईट भट्ठा चलाने से संबंधित निर्देश दिया जा रहा है.

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