मुखिया के घर के सौ मीटर की रेडियस में नहीं होंगे बूथ

मुखिया के घर के सौ मीटर की रेडियस में नहीं होंगे बूथ प्रत्येक पंचायत में दो से अधिक चलंत बूथ बनाने के लिए आयोग से लेनी होगी अनुमति 27 जनवरी को मतदान केंद्र के प्रारूप का होगा प्रकाशन 27 जनवरी से पांच फरवरी तक बूथ के संंबंध में दावा-आपत्ति दे सकते हैं मतदाता संवाददाता, छपरा […]

मुखिया के घर के सौ मीटर की रेडियस में नहीं होंगे बूथ प्रत्येक पंचायत में दो से अधिक चलंत बूथ बनाने के लिए आयोग से लेनी होगी अनुमति 27 जनवरी को मतदान केंद्र के प्रारूप का होगा प्रकाशन 27 जनवरी से पांच फरवरी तक बूथ के संंबंध में दावा-आपत्ति दे सकते हैं मतदाता संवाददाता, छपरा (सदर)आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी मुखिया के आवास के एक सौ मीटर रेडियस में मतदान केंद्र नहीं बनेगा. वहीं, प्रत्येक पंचायत में भवन के अभाव में सरकारी जमीन पर अधिक-से-अधिक दो चलंत मतदान केंद्र बनाये जा सकते हैं. तीसरा चलंत मतदान केंद्र बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति की जरूरत है. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी व प्रखंड स्तर के पदाधिकारी मतदान केंद्रों के चयन की प्रक्रिया में लगे हुए है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी संतोष कुमार के अनुसार, किसी भी वार्ड में थाना परिसर, अस्पताल परिसर या धार्मिक महत्ववाले भवनों में मतदान केंद्र बनाने की अनुमति नहीं होगी. एक भवन में अधिक-से-अधिक चार मतदान केंद्र बनाये जा सकते हैंहर संभव संबंधित वार्ड में ही बूथ बनाने की व्यवस्था करनी है 27 जनवरी से आठ फरवरी तक मतदान केंद्र का प्रकाशन एवं दावा आपत्ति प्राप्त करनानौ से 20 फरवरी तक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की सूची का अनुमोदन 22 फरवरी को मतदान केंद्र की सूची का अंतिम प्रकाशन24 फरवरी को मतदान केंद्र की सूची का मुद्रणबिना आयोग के अनुमोदन के मतदान केंद्रों को नहीं मिलेगी मान्यता मतदान केंद्र के चयन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी व लापरवाही के मामले में कार्रवाई का निर्देशमतदाता मतदान केंद्र से संबंधित शिकायतें या आपत्तियां स्थानीय बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी को करने के लिए स्वतंत्र19 को सभी बीडीओ व 30 दिसंबर को एसडीओ का प्रशिक्षणआगामी पंचायत चुनाव को बेहतर संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में जिले के सभी बीडीओ का प्रशिक्षण आयोग में 19 दिसंबर को होगा. वहीं, 30 दिसंबर को जिले के तीन अनुमंडलों के बीडीओ को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिये जायेंगे. यह जानकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी संतोष कुमार ने दी.

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