समस्तीपुर . विशेष न्यायाधीश डॉ. किशोर कुणाल ने छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त को 25 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं पीड़िता को दस लाख रुपये मुआवजा देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है. सजायाप्ता हसनपुर थाने के वीरपुर उजागार मरांची वार्ड-4 निवासी 25 वर्षीय राजू कुमार हैं. अभियुक्त 8 नवंबर 2024 को छह वर्षीय बच्ची को गन्ना के खेत में ले जाकर बलात्कार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. पीड़िता की मां ने हसनपुर थाना कांड संख्या : 136/24 दर्ज करायी थी. सरकार की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पंकज कुमार देव कर रहे थे. उनके द्वारा कुल सात गवाहों की गवाही करायी गयी थी. बचाव पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता सिकन्दर कुमार कर रहे थे.
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