पूसा : प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत समिति भवन के सभागार में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत धारा 106, ग्राम कचहरियों के आपराधिक क्षेत्राधिकार को लेकर प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान न्यायिक विशेषज्ञ ने नये बीएनएस 2023 में अनुभाग मेंटेन अपराध सजा संज्ञेय या असंज्ञेय 356(4) यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने वाली बातों से संबंधित मुद्रित कागजात या उत्कीर्ण सामग्री बेचता है या दूसरों के बेचने के लिए देता है, यह जानते हुए कि इसमें अपमानजनक बात है तो उसके लिए 2 वर्ष कारावास या जुर्माना के प्रावधान से अवगत कराया. साथ ही दोनों संज्ञेय 352 यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जान-बूझकर बेइज्जत कर उसे उत्तेजित करे, ताकि वह व्यक्त्ति सार्वजनिक शांति को भंग करे या कोई अन्य अपराध करे 2 वर्ष के लिए सदा कारावास या जुर्माना, या दोनों संज्ञेय 351(2) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की हानि पहुंचाने के लिए धमकाता है तो 2 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों संज्ञेय 355 यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर आम जगह पर अभद्र व्यवहार करता है, तो कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान बताया गया. प्रशिक्षण में सरपंच, उपसरपंच के अलावा न्याय मित्र शामिल थे. इन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया. मौके पर गंगापुर सरपंच रीता पासवान आदि मौजूद थे.
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