Samastipur: एचएम ने छात्र को छड़ी से पीटा, स्पष्टीकरण

मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एचएम से स्पष्टीकरण पूछा है.

समस्तीपुर. प्रखंड के उच्च विद्यालय हरपुर सिंघिया जगतसिंहपुर के एचएम डा. संजय प्रसाद द्वारा छात्र को छड़ी से बेरहमी के साथ पीटे जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एचएम से स्पष्टीकरण पूछा है. जानकारी के मुताबिक वर्ग 10वीं के छात्र आदित्य कुमार को एक छात्रा की शिकायत पर एचएम ने पिटाई कर दी. छात्र आदित्य कुमार ने बताया कि एक छात्रा ने मुझ पर शोर मचाने का आरोप लगाते हुए एचएम से शिकायत की. एचएम मुझे बदमाश कहते हुए छड़ी से पिटाई करना शुरू कर दी. लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई. इधर, एचएम का कहना है कि छात्र विद्यालय में बदमाशी कर रहा था. वर्ग 10वीं की छात्रा ने आवेदन देकर उसपर अभद्र भाषा बोलने का आरोप लगाया था. इधर, छात्र के अभिभावक ने बताया कि एचएम छात्रा से मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए बेरहमी से पिटाई की है. जिला शिक्षा पदाधिकारी से अभिभावक ने पूरे मामले की जांच निष्पक्ष ढंग से कराने की मांग की है. अधिवक्ता दिगंबर कुमार ने बताया कि बच्चे को शिक्षक द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित और गैरकानूनी है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 स्कूलों में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर स्पष्ट रूप से रोक लगाती है. यदि ऐसी कोई घटना होती है, तो शिक्षक के खिलाफ सख्त कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

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Published by: Ranjeet thakur

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