Samastipur News:नगर पंचायत क्षेत्र में बगैर नक्शा स्वीकृत कराये हो रहा निर्माण

नगर पंचायत अंतर्गत गृहस्वामियों द्वारा जब चाहे अपनी मर्जी से पक्का मकान निर्माण कर रहे हैं.

Samastipur News:सिंघिया : नगर पंचायत अंतर्गत गृहस्वामियों द्वारा जब चाहे अपनी मर्जी से पक्का मकान निर्माण कर रहे हैं. नगर के वार्ड नंबर 1 से 20 तक अधिकांश लोग सरकार के मानक के अनुसार नगर पंचायत से बगैर नक्शा पास कराये मकान का निर्माण करा रहे हैं. इससे वार्ड व मोहल्ले की सड़क एवं गलियारों में कहीं छज्जा तो कहीं नाली बना रहने से लोगों को यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ता है. सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है. सरकार को मानक के अनुसार शुल्क नहीं मिल रहे हैं. जिससे राजस्व की हानि हो रही है. होल्डिंग टैक्स कायम नहीं होने से वैसे नवनिर्मित घरों से नगर पंचायत को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है. नगर प्रशासन द्वारा अगर जांच टीम का गठन किया जाय तो कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आ सकते हैं.

नक्शा पास करने का है प्रावधान

नियमानुसार जिन लोगों को नगर पंचायत क्षेत्र में मकान बनाना होता है. उन्हें मकान बनाने से पहले नगर पंचायत में निर्माण संबंधी नक्शा प्रस्तुत करना और उसे पास करना अनिवार्य होता है. तत्पश्चात कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नगर पंचायत के जिम्मेदार कर्मियों से प्रश्नगत जमीन का निरीक्षण कराया जाता है. नियम के मुताबिक जमीन का पूरा कागजात देखने के बाद संबंधित जिम्मेदारों द्वारा उनकी जमीन की तहकीकात करने और संतुष्ट होने के बाद नियमानुसार नक्शा पास करने के लिये निरीक्षण प्रतिवेदन ईओ के समक्ष जमा करना पड़ता है. ताकि भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो सके. इन सभी नियमों का पालन होने के बाद नगर पंचायत के द्वारा नक्शा को स्वीकृति प्रदान किया जाता है. तब नक्शा पास होने के बाद मकान निर्माण शुरू होता है.

जेई से करायी जायेगी जांच : ईओ

ईओ प्रिंस कुमार ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में मकान-दुकान बनाने के लिए नक्शा पास करना अत्यंत अनिवार्य है. मकान बनाने में शर्तों का अनुपालन करना भी आवश्यक है. अगर बिना नक्शा पास कराये मकान-दुकान आदि का निर्माण कराया जा रहा है तो इसकी जेई से जांच करायी जायेगी. जांचोपरांत पुष्टि होने पर नगर पंचायत एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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Author: ABHAY KUMAR

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