Bihar Transport News: वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, अब इस मामले में कम हुआ जुर्माना

Bihar Transport News: समस्तीपुर में परिवहन विभाग ने प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चलाने वालों पर लगने वाले जुर्माने की रकम मे भारी कटौती की है. पहले 10000 रुपये का चालान काटा जाता था लेकिन अब वाहन की श्रेणी के अनुसार 1000 से 5000 रुपये का चालान कटेगा.

By Rani Thakur | July 14, 2025 4:36 PM

Bihar Transport News: अगर आप बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाते हैं तो अब यह पहले जितना महंगा नहीं पड़ेगा. वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए परिवहन विभाग ने इस जुर्माने में भारी कटौती की है. बता दें कि पहले दोपहिया या मालवाहक सभी प्रकार के वाहनों पर बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के सीधा 10,000 रुपये का चालान काटा जाता था. समस्तीपुर में परिवहन विभाग ने अब वाहन की श्रेणी के अनुसार यह जुर्माना घटाकर 1,000 से 5,000 रुपये के बीच किया गया है.

इतना वसूला गया जुर्माना

परिवहन विभाग के अनुसार अप्रैल और मई महीने में कुल 1.35 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति जैसे मामले शामिल हैं.

ई-चालान जमा करने को 7 दिनों की मोहलत

बता दें कि अप्रैल महीने में कुल 65 लाख 28 हजार 836 रुपये का जुर्माना वसूला गया है.  जबकि मई में यह आंकड़ा बढ़कर 70 लाख 20 हजार 417 रुपये तक पहुंचा. जानकारी मिली है कि परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को राहत देते हुए प्रदूषण प्रमाण पत्र के मामले में ई-चालान जमा करने के लिए 7 दिनों की मोहलत भी दी है.

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जांच टीम गठित

नए नियमों के अनुसार वाहन मालिकों को आटोमैटिक ई-चालान की सुविधा से पहले ही सूचित किया जाएगा और 7 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र अपडेट न कराने पर दोबारा ई-चालान कटने की संभावना है. जिससे जुर्माने की राशि लगातार बढ़ती जाएगी. जिला परिवहन पदाधिकारी विवेक चंद्र पटेल के अनुसार नए प्रविधानों को सख्ती से लागू कराने के लिए परिवहन विभाग ने जांच टीमों का गठन किया है.

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