समस्तीपुर : हर पीडि़त को नियमानुकूल ससमय मुआवजा राशि का भुगतान हो जाये. इसके लिये जिला कल्याण पदाधिकारी पूरी पारर्दशिता व जवाबदेही के साथ इस कार्य को पूर्ण करें.
उक्त बातें जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सोमवार को अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षात्मक बैठक में आदेश देते हुये कही. उन्होंने कहा कि आवेदन अब थाना के माध्यम से पुलिस अधीक्षक के पास भेजें. जिससे पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद स्वीकृति के लिये इसे डीएम के पास भेजा जाये.
इससे किसी आवेदन में त्रुटि होने की संभावना नहीं होगी. आवेदक को बेवजह भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा. इससे पहले बैठक में 6 आवेदनों क ो स्वीकृति प्रदान की गयी. साथ ही 42 आवेदन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर इसके निराकरण के लिये इसे पुलिस अधीक्षक के पास भेज दिया गया.
कल्याण पदाधिकारी रामानंद प्रसाद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में ऐसे पीडि़त व्यक्तियों की सहायता के लिये 30 लाख राशि का आवंटन किया गया है. इसमें 15.72 लाख की राशि की निकासी को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. मौके पर अपर समाहर्त्ता गौतम पासवान, डीपीआरओ प्रमोद कुमार,एससी/एसटी थाना प्रभारी समेत विधायक व सांसद प्रतिनिधि उपस्थित थे.
