इसके साथ ही धारा 144 के तहत सभी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा घाट एवं इसके आस-पास ताड़ी, शराब, मदिरा की बिक्री गंगा एवं अन्य नदियों, तलाबों तथा विस्फोटक बम-पटाखें एवं छठ घाट पर आने-जाने के क्रम में घातक हथियार एवं अस्त्र-शस्त्र आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है. दोषी पाये जाने वालों पर जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है.
घाट के निकट नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक
इसके साथ ही धारा 144 के तहत सभी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा घाट एवं इसके आस-पास ताड़ी, शराब, मदिरा की बिक्री गंगा एवं अन्य नदियों, तलाबों तथा विस्फोटक बम-पटाखें एवं छठ घाट पर आने-जाने के क्रम में घातक हथियार एवं अस्त्र-शस्त्र आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है. दोषी पाये जाने वालों पर जिला […]
