विद्युत विभाग के अधिकारी को मिली कोर्ट से चेतावनी

रोसड़ा. स्थानीय शंकर टॉकीज के प्रोपराइटर द्वारा व्यवहार न्यायालय रोसड़ा में दर्ज टीएस नं़ 80/13 की सुनवाई के दौरान विद्युत विभाग के पदाधिकारी की अनुपस्थिति को न्यायालय ने आदेश की अवहेलना करार देते हुए उपस्थिति के लिए अंतिम चेतावनी दी है़ न्यायालय द्वारा पिछले 28 नवंबर 2014 को जारी आदेश में विभागीय अभियंता की उपस्थिति […]

रोसड़ा. स्थानीय शंकर टॉकीज के प्रोपराइटर द्वारा व्यवहार न्यायालय रोसड़ा में दर्ज टीएस नं़ 80/13 की सुनवाई के दौरान विद्युत विभाग के पदाधिकारी की अनुपस्थिति को न्यायालय ने आदेश की अवहेलना करार देते हुए उपस्थिति के लिए अंतिम चेतावनी दी है़ न्यायालय द्वारा पिछले 28 नवंबर 2014 को जारी आदेश में विभागीय अभियंता की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने और वादी के विद्युत आपूर्ति को पुन: बहाल कर इसकी सूचना न्यायालय को देने की बातें उल्लेखित है़ बता दें कि विभागीय कार्रवाई में लोड क्षमता का निरीक्षण के दौरान 27 दिसंबर 2013 को एसटीएफ के टीम के साथ शंकर टॉकिज में विद्युत विभाग की टीम ने जांच-पड़ताल की थी़ इस दौरान हॉल मालिक एवं सहयोगियों के साथ सहायक अभियंता की तीखी नोक झोंक के बाद विभागीय स्तर से हॉल मालिक के विरुद्ध रोसड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़ घटना के बाद सिनेमा हॉल में विद्युत विच्छेदन कर दिया गया था़ बाद में हॉल मालिक की तरफ से भी विद्युत विभाग के सहायक अभियंता एवं अन्य के विरुद्ध न्यायालय में नालिसी दर्ज करायी गयी थी़ वीरेंद्र प्रसाद द्वारा दर्ज इसी नालिसी पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने कड़े रूख अख्तियार करते हुए संबंधित अधिकारी को अंतिम चेतावनी दी है़

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