सहरसा पोक्सो कोर्ट का पहला फैसला, दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक कारावास

सहरसा में विशेष पोक्सो अदालत ने 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सनसनीखेज फैसला सुनाया है. दोषी को आजीवन कारावास के साथ भारी जुर्माना और पीड़िता को प्रतिकर राशि का भी आदेश दिया गया है. यह स्पेशल पोक्सो कोर्ट का पहला ऐसा फैसला है.

सहरसा. सहरसा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल पोक्सो न्यायाधीश राकेश कुमार राकेश की अदालत ने करीब दो वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी राज कुमार शर्मा को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनायी है. सौरबाजार थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में स्पेशल पोक्सो न्यायालय में यह अब तक की पहली सजा बतायी जा रही है. अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि पीड़िता बच्ची को देने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को सात लाख रुपये की प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

पीड़िता के नाम पांच लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट कराने का आदेश

अदालत ने प्रतिकर राशि में से पांच लाख रुपये बच्ची के नाम बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा कराने का निर्देश दिया है. अदालत के आदेश के अनुसार शेष प्रतिकर राशि भी पीड़िता के हित में उपलब्ध करायी जानी है. फैसले में दोषी को कठोर सजा देने के साथ पीड़िता के पुनर्वास और आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है.

17 फरवरी को घर के बाहर से गायब हुई थी बच्ची

मामला 17 फरवरी 2026 का है. बच्ची के पिता ने पुलिस को दिये आवेदन में बताया था कि उनकी करीब दो वर्ष की बेटी घर के बाहर खेल रही थी. कुछ देर बाद उसके भाई ने बताया कि बच्ची वहां नहीं है. इसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. इसी दौरान बच्ची की भाभी लक्ष्मी देवी ने बताया कि उसने राज कुमार शर्मा को बच्ची को गोद में लिए देखा था. खोजबीन के दौरान विदुर यादव के खाली पड़े घर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी. परिजन वहां पहुंचे तो बच्ची मिट्टी के चूल्हे के पास रोती हुई मिली. उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और उसके पेशाब के रास्ते से खून निकल रहा था. घटना की सूचना पुलिस को दी गयी और बच्ची को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया.

मेडिकल जांच में सामने आयी बच्ची की कम उम्र

चिकित्सकीय जांच के दौरान बच्ची की उम्र करीब एक वर्ष छह माह दो दिन पायी गयी. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले का अनुसंधान शुरू किया. अभियोजन के अनुसार जांच के दौरान जुटाये गये साक्ष्यों और चिकित्सकीय रिपोर्ट को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

13 गवाहों की गवाही से मजबूत हुआ अभियोजन पक्ष

स्पेशल लोक अभियोजक शिवेन्द्र कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस अनुसंधान की भूमिका महत्वपूर्ण रही. अभियोजन पक्ष की ओर से सूचक, अनुसंधानकर्ता और चिकित्सकों सहित कुल 13 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अभियोजन आरोप को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा.

आरोप गठन के 90 दिनों के भीतर आया फैसला

मामले में न्यायालय ने चार जून 2026 को आरोप गठन किया था. इसके बाद अभियोजन पक्ष ने तेजी से साक्ष्य प्रस्तुत किये और 13 गवाहों की गवाही करायी गयी. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने महज 90 दिनों में फैसला सुनाते हुए राज कुमार शर्मा को दोषी करार दिया.

अभियोजन ने मांगी कठोरतम सजा, बचाव पक्ष ने दी गरीबी की दलील

बहस के दौरान स्पेशल लोक अभियोजक शिवेन्द्र कुमार ने अदालत से कहा कि इतनी कम उम्र की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध किसी भी परिस्थिति में क्षम्य नहीं है. उन्होंने दोषी को कठोरतम सजा देने की मांग की. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बताया कि वह बेहद गरीब है और मजदूरी कर जीवनयापन करता है. बचाव पक्ष ने अदालत से कम से कम सजा देने का अनुरोध किया.

अंतिम सांस तक कारावास के साथ जुर्माना और प्रतिकर का आदेश

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने राज कुमार शर्मा को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया और जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सात लाख रुपये की प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है.

सहरसा स्पेशल पोक्सो कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण फैसला

स्पेशल पोक्सो न्यायालय में इस तरह की यह पहली सजा बतायी जा रही है. कम समय में सुनवाई पूरी कर दोषसिद्धि और सजा सुनाये जाने को मामले की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. फैसले के बाद पीड़िता को प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने और उसके पुनर्वास की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Vinay Kumar Mishra

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >