राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ई-चालान पर मिलेगी 50% तक छूट, 12 सितंबर को होगा निपटारा

सहरसा जिला प्रशासन ने लंबित यातायात ई-चालानों के निपटारे की तैयारी तेज कर दी है। आगामी 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में 31 मार्च तक के पात्र ई-चालानों पर 50% तक की छूट मिलेगी। सामान्य यातायात उल्लंघनों पर यह लाभ उपलब्ध होगा।

Saharsa E-Challan: सहरसा. लंबित यातायात ई-चालानों के निपटारे को लेकर जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तैयारी तेज कर दी है. आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में 31 मार्च तक के पात्र लंबित ई-चालानों का निपटारा कराया जा सकेगा. पात्र मामलों में वाहन मालिकों और चालकों को 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की समीक्षा

इस संबंध में शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरनवाल, पुलिस उपाधीक्षक यातायात तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मौजूद रहे.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पात्र लंबित ई-चालानों के अधिक से अधिक निपटारे के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने और योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया.

एकमुश्त निपटान योजना में 50% तक छूट

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना के तहत पात्र लंबित चालानों के निपटारे पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है. वाहन स्वामी और चालक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पुराने पात्र चालानों का निपटारा करा सकते हैं.

इन यातायात उल्लंघनों पर मिलेगा लाभ

छूट का लाभ सामान्य यातायात उल्लंघनों से संबंधित पात्र ई-चालानों पर मिलेगा. इनमें बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाना, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना, निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन तथा रेड लाइट या स्टॉप साइन का उल्लंघन जैसे मामले शामिल हैं.

इन मामलों में नहीं मिलेगी छूट

वाणिज्यिक ई-चालानों और गंभीर यातायात उल्लंघनों को योजना से बाहर रखा गया है. ओवरलोडिंग, परमिट नियमों का उल्लंघन, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल तथा नशे की हालत में वाहन चलाने जैसे मामलों में छूट का लाभ नहीं मिलेगा.

12 सितंबर को लोक अदालत में होगा निपटारा

Saharsa E-Challan: जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पात्र वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लंबित ई-चालानों का निपटारा कर 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठाएं. अधिकारियों ने योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया है.

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By Vinay Kumar Mishra

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