हत्या के मामले में अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास

हत्या के मामले में अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास

सहरसा . व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रेमचंद्र वर्मा की अदालत ने हत्या के एक मामले में सौरबाजार थाना क्षेत्र के सखुआ सौरबाजार निवासी प्रिंस कुमार उर्फ नन्हें को उम्र कैद की सजा सुनाई. सत्रवाद संख्या 231/22 में भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा भी सुनाई. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा कारा में बिताई गयी अवधि को सजा की अवधि में समायोजित करने का भी आदेश दिया. उक्तवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरिशेखर मिश्रा ने डॉक्टर अनुसंधानकर्ता सहित कुल 16 साक्षियों का बयान न्यायालय में प्रस्तुत किया. जिन्होंने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया. मालूम हो कि 11 फरवरी 2022 को वाद का सूचक मृतक का भाई नीतिश कुमार ने पुलिस के सामने दिये अपने बयान में कहा कि इस तिथि को नौ बजे दिन में प्रिंस कुमार उर्फ नन्हें पिता प्रमोद यादव साकिन परमानंदपुर थाना घैलाढ़ जिला मधेपुरा हाल पता सखुआ थाना सौरबाजार जिला सहरसा उनके घर पर आया एवं उनके भाई रौशन कुमार को अपने साथ लेकर सौरबाजार से खोजरी के तरफ चला गया. जब वे अपने भाई को फोन किया तो उसने बताया की प्रिंस कुमार एवं प्रमोद यादव उसे लेकर खोजरी के तरफ जा रहा है. तब वे खजूरी वार्ड नंबर 10 होते रेलवे लाइन के उत्तर साइड पहुंचा तो देखा कि उनके भाई रोशन कुमार को प्रिंस कुमार व प्रमोद यादव पकड़े हुए है. तभी एक बजे पूर्णिया से सहरसा डेमो पैसेंजर ट्रेन आ रही थी. दोनों उनके भाई की हत्या करने के उद्देश्य से रेलवे लाइन के पटरी पर उसे धकेल दिया. जिससे उनके भाई का सर फट गया एवं पूरा शरीर चकनाचूर हो गया. उसकी तुरंत मृत्यु हो गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Dipankar Shriwastaw

Dipankar Shriwastaw is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >