वर्ष 2006 का है मामला
सासाराम कोर्ट : एडीजे आठ दीनानाथ सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में सासाराम नगर थाने में दारोगा रहे शत्रुधन प्रसाद सिंह व देवनंदन प्रसाद यादव व पुलिस बल सुमेर पासवान व वकिल राम द्वारा गवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने पर उनके वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि 14 मई, 2006 को शहर के गांधी स्मारक चौक के समीप से पुलिस ने 12 किलो गांजा के साथ तस्कर राधे श्याम पासवान को गिरफ्तार किया था. इसकी प्राथमिकी सासाराम नगर थाना कांड संख्या 224/06 दर्ज है. मामला पुलिस कर्मियों की गवाही नहीं होने के कारण लंबित चल रहा है.
