41-41 हजार का अर्थदंड
सासाराम कोर्ट : करगहर थाना क्षेत्र के चर्चित पांडे टोला हत्याकांड मामले के चार आरोपितों को जिला जज प्रभुनाथ सिंह की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 41-41 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है. अभियुक्तों में दयाशंकर पांडे, मिथिलेश पांडे, आशुतोष पांडे व धनंजय पांडे शामिल है.
सभी करगहर के पांडे टोला के निवासी है. इस मामले में 11 अभियुक्तों को पिछले 26 मई, 2017 को जिला जज की अदालत ने आजीवन कारावास व 41-41 हजार रुपया के अर्थ दंड से दंडित किया था. सजा वाले दिन कोर्ट में चारों अभियुक्त अनुपस्थित थे, जो बाद में न्यायालय में सरेंडर किये. मामले की प्राथमिकी करगहर थाना कांड संख्या 03/06 में दर्ज हुई थी. मामले का ट्रायल सत्र वाद संख्या 360/07 में चल रहा था. इस मामले में पूर्व के भूमि विवाद को लेकर सभी आरोपियों ने पांच जनवरी, 2006 को गांव के शशिकांत पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसके सूचक मृतक के पिता स्वामीनाथ पांडे थे. अभियोजन की ओर से वाद का संचालन एपीपी लक्ष्मण सिंह कर रहे थे.
बाइक चेकिंग से शहर में हड़कंप : सासाराम नगर. मॉडल थाना के सामने गुरुवार को पुलिस ने बाइक चेकिंग अभियान चलाया. थानाध्यक्ष मोहम्मद इरशाद ने बताया कि पांच बाइक सवारों को यातायात नियम के उल्लंघन में पकड़ा गया.
