पटना में पैसे लेकर प्रोजेक्ट नहीं बनाने बिल्डर पर रेरा की बड़ी कार्रवाई, जमीन पर किया दखल कब्जा, जानें पूरी बात

अग्रणी होम्स के खिलाफ की गयी यह कार्रवाई रेरा अधिनियम की धारा 40 (2) एवं बिहार रेरा नियमावली के नियम 26 के तहत की गयी है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अग्रणी होम्स पर ग्राहकों का 150 करोड़ से अधिक का बकाया है.

पटना. बिहार रेरा ने ग्राहकों से पैसे लेकर प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाले बिल्डर अग्रणी होम्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. रेरा ने कंपनी की पटना के बाइपास थाना के धवलपुरा स्थित 27 कट्ठा जमीन को जब्त कर लिया है, आठ ही उस पर दखल-कब्जा भी कर लिया है. बिहार रेरा के इतिहास में किसी बिल्डर के जमीन पर दखल कब्जा किये जाने की यह पहली कार्रवाई है.

ग्राहकों का 150 करोड़ से अधिक का बकाया

अग्रणी होम्स के खिलाफ की गयी यह कार्रवाई रेरा अधिनियम की धारा 40 (2) एवं बिहार रेरा नियमावली के नियम 26 के तहत की गयी है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अग्रणी होम्स पर ग्राहकों का 150 करोड़ से अधिक का बकाया है. ब्याज सहित यह रकम काफी अधिक है. पैसे की वसूली को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्राहकों ने बिहार रेरा सहित कई थानों में मामला दर्ज करा रखा है.

रेरा ग्राहकों का पैसा लौटाने का अब कर सकती है उपाय

बिहार रेरा ने बकाया से संबंधित तीन वादों की सुनवाई करते हुए जमीन की जब्ती का आदेश पारित किया था. बिहार रेरा अध्यक्ष नवीन वर्मा और सदस्य शंभू दत्त झा की डबल बेंच ने इससे संबंधित पहला आदेश 10 अक्तूबर 2022 को पारित किया था. इसके साथ ही 12 अक्तूबर 2022 को दूसरा वाद जबकि 18 नवंबर 2022 को तीसरा वाद पारित हुआ. अब रेरा इस जमीन को बेच कर या इस पर टाउनशिप के लिए किसी दूसरे बिल्डर को देकर पीड़ित ग्राहकों को उनका पैसा लौटाने का उपाय कर सकती है.

Also Read: पटना नगर निगम दे रहा संपत्ति कर भुगतान में पांच प्रतिशत की छूट, आठ दिन में मिला एक करोड़ का राजस्व

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >