दो महिला को तीन दिन की सजा व जुर्माना

पूर्णिया कोर्ट

पूर्णिया कोर्ट. सरकारी शिक्षिका वीणा कुमारी के साथ मारपीट करने और क्लास के हाजिरी बही को फाड़ने के एक मामले में दो महिला शहजहां और शहरजहां को तीन दिन कैद और एक हजार जुर्माने की सजा दी गयी है. यह सजा प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी राहुल प्रकाश ने अमौर थाना कांड संख्या 115/2011 के तहत सुनायी है. घटना तिथि 6 अगस्त 2011 की है जब शिक्षिका वर्ग तीन के बच्चों की हाजिरी ले रही थी. उसी वक्त उपर्युक्त दोनों अभियुक्तों ने शिक्षिका के साथ मारपीट की और हाजिरी रजिस्टर फाड़ दिया. अन्य शिक्षकों के बीच बचाव से यह घटना शांत हुआ. इस वाद के सहायक अभियोजन पदाधिकारी निधि कुमारी ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By ARUN KUMAR

ARUN KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >