पूर्णिया : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और शिकायतों के त्वरित निष्पादन में पूर्णिया जिले ने राज्य स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है. अगस्त 2026 में दर्ज मामलों के सफल एवं संतोषजनक निष्पादन के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गयी है.
समय सीमा में शिकायतों के निष्पादन पर जोर
जिलाधिकारी अंशुल कुमार के मार्गदर्शन में जिले के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों की सक्रियता और समयबद्ध कार्रवाई को इस उपलब्धि का आधार बताया गया है. जिला प्रशासन के अनुसार डीएम की ओर से नियमित समीक्षा के दौरान अधिकारियों को प्राप्त मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है.
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि शिकायतकर्ताओं को सुलभ, पारदर्शी और न्यायोचित निर्णय समय पर उपलब्ध कराया जाए.
60 कार्य दिवस की निर्धारित समय सीमा
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी शिकायतों की सुनवाई और समाधान का कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना है. अधिनियम के तहत शिकायतों के निष्पादन के लिए अधिकतम 60 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित है.
जिला प्रशासन ने कहा है कि आम लोगों की शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. पूर्णिया जिले में लोक शिकायत निवारण के लिए जिला और अनुमंडल स्तर पर अलग-अलग पदाधिकारी भी कार्यरत हैं.
