पूर्णिया विश्वविद्यालय ने सीबीसीएस (CBCS) स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर जून, 2026 (सत्र 2024-28) की सैद्धांतिक परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों से वीडियो और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है.
कुलपति प्रो. विवेकानंद सिंह के सख्त निर्देश के बाद परीक्षा नियंत्रक डॉ. जमीरूल आलम ने सभी संबद्ध परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों को विश्वविद्यालय के कड़े रुख से अवगत कराते हुए लिखित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. विवि मीडिया पदाधिकारी प्रो. संतोष कुमार सिंह ने आधिकारिक आदेश मीडिया के साथ साझा किया.
परीक्षा केंद्र से रील्स और वीडियो बनाना गंभीर कदाचार घोषित
विश्वविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा हॉल या परिसर से किसी भी प्रकार की डिजिटल सामग्री बनाना नियमों का खुला उल्लंघन है:
- गोपनीयता और मर्यादा का हनन: परीक्षा के दौरान केंद्र से किसी भी गतिविधि का वीडियो या रील्स बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित करना पूर्णतः अनुचित है और इसे कदाचार (Malpractice) की श्रेणी में रखा जाएगा.
- कर्मचारियों की जवाबदेही: परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, अनुशासन और गरिमा को बनाए रखना केंद्र पर तैनात प्रत्येक अधिकारी, वीक्षक और कर्मचारी की सीधी जिम्मेदारी है.
वीडियो वायरल हुआ तो सीधे नपेंगे केंद्राधीक्षक
विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्राधीक्षकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है:
- अनुशासनात्मक कार्रवाई का चाबुक: भविष्य में यदि किसी भी परीक्षा केंद्र से परीक्षा संचालन, परीक्षार्थियों या प्रश्नपत्र/उत्तरपुस्तिका से संबंधित कोई भी वीडियो, रील्स अथवा फोटो सोशल मीडिया पर वायरल या अपलोड पाई जाती है, तो इसके लिए संबंधित केंद्राधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा.
- कड़े नियमों के तहत एक्शन: ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय परिनियम एवं परीक्षा नियमों के तहत संबंधित केंद्राधीक्षक के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने का निर्देश
विवि प्रशासन ने सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश को अत्यंत आवश्यक एवं संवेदनशील समझें:
- अपने केंद्र पर प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों, वीक्षकों, तकनीकी कर्मियों और कर्मचारियों को इस निर्देश की लिखित जानकारी देकर इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएं.
- परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन के अनाधिकृत उपयोग और रिकॉर्डिंग पर पूरी तरह रोक लगाने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं.
