फर्जी अपहरण कर हत्या मामले में दो पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज

फर्जी अपहरण कर हत्या मामले

केनगर. थाना क्षेत्र के परोरा पंचायत के वार्ड 8 के चक परोरा गांव में नाबालिग लड़की के फर्जी अपहरण कर हत्या मामले में हुए विवाद को लेकर दोनो पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी में सूचक जहां आरा पति शेखावत खां ने बताया है कि साजिश कर नाबालिग लड़की तबसुन का अपहरण कर हत्या करने का अफवाह फैलाकर तथाकथित अपहृत लड़की के परिजन एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मेरे घर में घुस गये और घर में रखे सारा सामान, सोने-चांदी के जेवरात के साथ नगद 40 हजार सात सौ रुपये लूटकर चलते बने. सूचक जहांआरा ने क्षेत्र के जिप सदस्य पर भी जमीन हड़पने की नीयत से षडयंत्र कर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है. सूचक ने इस मामले को लेकर छः महिला सहित 38 लोगों को आरोपित किया है. वहीं दूसरे पक्ष के सूचक तौसीफ आलम ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि शेखावत खां के पुत्र मो शक्को ने मेरी भांजी को मकई खेत में घास काटने के क्रम में उसे फट्ठा से मारने के लिए दौड़ा. वह डर से मकई खेत में छिप गयी. बहुत देर के बाद वह घर नहीं आयी तो मेरा भाई अफरोज एवं तबसुन की मां रूखसाना खातुन ने शक्को को पूछने के लिए उसके घर पर गये. पूछने के क्रम में हीं मो शक्को तथा उसके पिता शेखावत खां एवं एक महिला सहित अन्य तीन परिजनो ने लाठी, भाला, तीर धनुष, तलवार से मेरे भाई अफरोज आलम को मारकर घायल कर दिया. इसका इलाज चल रहा है. अपर थानाध्यक्ष आर्य पृथ्वी नायडू ने बताया कि दोनों पक्ष से प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. पुलिस जांच में जुटी हुई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By ARUN KUMAR

ARUN KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >