बाल विवाह के खिलाफ चलेगा सौ दिनों का अभियान

अभियान के तहत पारा विधिक स्वयं सेवकों को दिया गया प्रशिक्षण

अभियान के तहत पारा विधिक स्वयं सेवकों को दिया गया प्रशिक्षण पूर्णिया. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष कन्हैया जी चौधरी के निर्देश पर शुक्रवार को पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण कार्यकम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार, लीगल एड डीफेन्स कॉन्सिल के चीफ ओमप्रकाश पासवान, पैनल अधिवक्ता रूबी कुमारी एवं सुष्मिता कुमारी तथा जिला समन्वयक बाल सुरक्षा सहयोगी, एसोसिएसन फॉर वालेन्ट्री एक्सन, पूर्णिया संतोष कुमार दास उपस्थित थे. प्रशिक्षण में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह के लिए किसे दंडित किया जा सकता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन होते हैं, बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं अन्य दिशा-निर्देश के बारे में विस्तार से बताया गया. सचिव ने बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आंगनबाड़ी वर्कर एवं आशा वर्कर को प्रशिक्षित करने के लिए 12 जनवरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (व्यवहार न्यायालय परिसर), पूर्णिया के प्रशिक्षण हॉल में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

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Author: ARUN KUMAR

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