नगर पंचायत अमौर में होल्डिंग टैक्स वसूली को सघन अभियान शुरू, बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना का लाभ

अमौर

अमौर. नवगठित नगर पंचायत अमौर में शहरी विकास को गति देने और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रशासन ने कमर कस ली है. नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में होल्डिंग टैक्स वसूली हेतु एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. कार्यपालक पदाधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि अमौर एक नवगठित नगर निकाय है, जहां पहली बार आधिकारिक तौर पर होल्डिंग टैक्स प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया गया है. शुरुआती दौर में प्रशासन का मुख्य ध्यान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बड़े होल्डिंग्स पर रहा. अब इसे विस्तार देते हुए प्रत्येक वार्ड में घरेलू स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. नगर पंचायत ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे यथाशीघ्र अपनी होल्डिंग आईडी जेनरेट करा लें ताकि टैक्स जमा करने की प्रक्रिया सुचारू हो सके. नगर पंचायत प्रशासन ने उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है जिनका टैक्स बकाया है. इसके लिए ओटीएस योजना लागू की गई है. इस योजना के अंतर्गत पुराने बकाये पर लगने वाले जुर्माने और दंडात्मक ब्याज को पूर्णतः माफ़ कर दिया गया है. नागरिकों को अब केवल अपनी मूल टैक्स राशि ही जमा करनी होगी. प्रशासन ने कहा है कि यह छूट केवल एक सीमित समय के लिए उपलब्ध है. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है, तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा. नगरपालिका अधिनियम के तहत डिफाल्टरों के बैंक खाते सीज किए जा सकते हैं. बकाये की वसूली हेतु संपत्ति कुर्की जैसी कानूनी कार्रवाई भी अमल में लायी जा सकती है. कार्यपालक पदाधिकारी विजय प्रताप सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे अमौर के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और समय पर टैक्स जमा कर किसी भी प्रकार की कानूनी पेचीदगियों या दंडात्मक कार्रवाई से बचें.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >