निर्वाचन सूची में त्रुटि पाये जाने पर कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई : आयुक्त

आयुक्त ने की विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के कार्यो की समीक्षा

आयुक्त ने की विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के कार्यो की समीक्षा पूर्णिया. विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के क्रम में गुरुवार को प्रमंडलीय आयुक्त-सह-निर्वाचक सूची प्रेक्षक राजेश कुमार की अध्यक्षता में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षकों एवं चिन्हित बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक महानंदा सभागार में हुई. समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार भी मौजूद थे. बैठक में आयुक्त ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि निर्वाचन सूची में त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. बैठक में 56-अमौर विधानसभा क्षेत्र, 57-बायसी विधानसभा क्षेत्र,58-कसबा विधानसभा क्षेत्र, 59-बनमनखी विधानसभा क्षेत्र (अ०ज०), 60-रुपौली विधानसभा क्षेत्र, 61-धमदाहा विधानसभा क्षेत्र, 62-पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान किये जा रहे कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गयी. आयुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय एवं निर्वाचन विभाग के निदेश के आलोक में सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशित मतदाताओं की सूची की भी समीक्षा की तथा निर्देश दिया गया कि उक्त एएसडी की सूची को विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशन से संबंधित आम नागरिकों के बीच प्रचार प्रसार भी करायें ताकि मतदाताओं द्वारा उक्त सूची का अवलोकन सुगमता पूर्वक किया जा सके.उन्होंने सभी बीएलओ और बीएलओ-सुपरवाइजर को अपने पास सटीक एवं अद्यतन डाटा रखने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी कहा कि महादलित टोला का अलग-अलग डाटा तैयार कर सुरक्षित रखा जाय. बीएलओ को विशेष रूप से सावधान करते हुए कहा कि नाम, फोटो और सत्यापन से संबंधित आवश्यक कागजात को सही-सही दर्ज किया जाय, ताकि फाइनल सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाय तथा एएसडी मतदाताओं का पुनः सत्यापन करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम में किसी भी प्रकार का बदलाव केवल निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही किया जायेगा और गलत प्रविष्टियों को सुधारने के लिए प्रपत्र-8 भरवाना अनिवार्य है.बैठक के दौरान आयुक्त ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म का रैंडम परीक्षण के क्रम में त्रुटियों की जांच कर सुधारने का निर्देश दिया. साथ ही साथ कहा कि बीएलओ और सुपरवाइजर मिलकर प्रारूप सूची की जांच करें और गणना प्रपत्र पंजी/गणना प्रपत्र/बीएलओ रजिस्टर आदि की प्रूफ रीडिंग अवश्य कर लें और सभी रिकार्ड को ध्यानपूर्वक दर्ज किया जाय. आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन कार्य एक गंभीर एवं संवेदनशील दायित्व है, इसलिए प्रत्येक बीएलओ और सुपरवाइजर को ईमानदारी और सजगता के साथ काम करना होगा.

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Author: ARUN KUMAR

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