पुत्र की हत्या मामले में पिता को उम्रकैद

पूर्णिया कोर्ट : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र रजक की अदालत ने दो वर्ष पुराने हत्या के मामले में हत्याराेपित पिता को उम्रकैद की सजा सुनायी तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है. मामला सत्रवाद संख्या 411/15 से संबंधित है. इसके लिए सदर थाना कांड संख्या 250/15 दर्ज करवाते हुए सूचिका नीरा देवी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 25, 2017 4:19 AM

पूर्णिया कोर्ट : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र रजक की अदालत ने दो वर्ष पुराने हत्या के मामले में हत्याराेपित पिता को उम्रकैद की सजा सुनायी तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है. मामला सत्रवाद संख्या 411/15 से संबंधित है. इसके लिए सदर थाना कांड संख्या 250/15 दर्ज करवाते हुए सूचिका नीरा देवी जो मृतक की मां है ने अपने पति कैलाश साह के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. दरअसल मामला सदर थाना क्षेत्र के पीपरा गांव का है. 26 जून 2015 को शाम 5 बजे जब राजेश अपने कमरे में सोने गया था तो वह अचानक अपना पेट पकड़ कर

चीखते हुए आया व कहा कि पापा ने मार दिया. उसके पेट का अंतड़ी बाहर निकला था उसे चाकू से मारा गया था. अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था. धान की खरीद बिक्री को लेकर विवाद हुआ एवं पिता ने अपने ही बेटे को चाकू से मार कर हत्या कर दी. मामले में सहायक लोक अभियोजक रमाकांत ठाकुर ने सात गवाहों का परीक्षण न्यायालय में कराया जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर तथा अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे.
अंतत: न्यायालय ने सजा सुनायी.
लगाया गया पांच हजार रुपये जुर्माना भी
26 जून 2015 को राजेश की कर दी गयी थी चाकू मार कर हत्या
धान की खरीद-बिक्री को लेकर हुआ था विवाद

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