समय से सेस जमा नहीं करने पर देना होगा दोगुना जुर्माना

श्रम संसाधन विभाग निबंधित मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सेस वसूली में सख्ती करने का निर्णय लिया है.

By RAKESH RANJAN | May 30, 2025 12:30 AM

संवाददाता, पटना श्रम संसाधन विभाग निबंधित मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सेस वसूली में सख्ती करने का निर्णय लिया है. नियमानुसार घर-दुकान बनाने के दौरान समय पर सेस (उपकर) नहीं देने वालों को ब्याज देना होगा. वहीं, ऐसे लोगों से हर महीने दो फीसदी ब्याज वसूलने का निर्णय लिया है. ब्याज के रूप में लोगों से अधिकतम दोगुनी राशि तक वसूली जायेगी. इसको लेकर विभाग ने सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया है. वहीं, सभी नगर निकायों को जिम्मेदारी दी है कि नक्शा पारित करते समय ही सेस की वसूली की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि सेस के वसूली में दिक्कत नहीं हो. यह है नियम विभाग के मुताबिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरण अधिनियम 1996 की धारा-3 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरण नियमावली 1998 के नियम-तीन के अनुसार सभी निजी, सरकारी निर्माण कार्यों के विरुद्ध कुल निर्माण लागत का एक फीसदी उपकर राशि जमा किये जाने का प्रावधान है. नियम के अनुसार कार्य आरंभ होने के 30 दिनों के अंदर प्रपत्र-एक में सूचनाएं भरकर उपकरण निर्धारण पदाधिकारी के समक्ष सेस का भुगतान करना होता है. श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 4064 परिसरों में औचक निरीक्षण के लिए अधिकारी गये. वहीं, दो हजार से भी अधिक लोगों को नोटिस दिया गया है. इसके विरुद्ध विभाग को 10 करोड़ 57 लाख रुपये सेस के रूप में प्राप्त हुए. साथ 140 से अधिक नोटिस का निबटारा किया जाना बाकी है. अधिकारियों के अनुसार अधिक से अधिक मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ही विभाग ने इस रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.

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