Patna NEET Student Death: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर आज (सोमवार) सुनवाई होगी. आज कोर्ट मामले की जमानत और जांच में हुए नए सुधारों पर फैसला ले सकता है. नीट छात्रा की मौत को लेकर मनीष रंजन बेऊर जेल में बंद है.
आज पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी. दरअसल, इस केस को जब सीबीआई ने टेक ओवर किया था, तब इसमें पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया था. कोर्ट की तरफ से सवाल करने के बाद ही इस केस में पॉक्सो एक्ट की धारा को जोड़ा गया था.
पिछली सुनवाई में क्या-क्या हुआ था?
मनीष रंजन की जमानत याचिका पर इससे पहले 2 मार्च को सुनवाई हुई थी. सुनवाई करीब पौने दो घंटे चली थी. कोर्ट ने किसी निष्कर्ष पर फैसला तुरंत नहीं दिया और अगली तारीख 11 मार्च तय की थी. सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार के वकील ने जांच में लापरवाही का आरोप दोहराया. उन्होंने कहा था कि शुरुआत से ही जांच सही तरीके से नहीं की गई. CBI ने कोर्ट में लिखित रूप से कहा था कि फिलहाल उन्हें मनीष रंजन की हिरासत की जरूरत नहीं है.
मामले में बढ़ाई गई थी धाराएं
इतना ही नहीं, मामले में सख्ती और भी बढ़ा दी गई थी. सीबीआई ने इस मामले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 को जोड़ दिया. इसके साथ ही बी.एन.एस., 2023 की धारा 64 और अन्य संबंधित धाराओं को भी शामिल किया गया. यह फैसला दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 के तहत लिया गया था. दिल्ली पुलिस के सदस्य पूरे बिहार और मामले से जुड़े अन्य जगहों में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में आज मनीष रंजन की जमानत याचिका पर कोर्ट क्या फैसला लेता है, इसका इंतजार किया जा रहा है.
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