Khan Sir Coaching Attack: खान सर पर दर्ज एफआईआर और उनकी संभावित गिरफ्तारी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उनके वकील अरविंद कुमार मऊआर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे. उनकी ओर से सोमवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की अर्जी दाखिल की जाएगी. लेकिन अभी नहीं हुई है.
शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में अरविंद कुमार मऊआर ने कहा कि खान सर के कोर्ट पहुंचकर सरेंडर करने की खबरें पूरी तरह गलत हैं. उन्होंने कहा कि खान सर कोर्ट नहीं पहुंचे थे. सरेंडर करने की बात सही नहीं है.
खान सर के वकील ने क्या-क्या बताया?
खान सर के वकील ने आगे बताया कि खान सर पर कोई धारा नहीं लगता है,ना कोई लगाया गया है. जो भी आरोप है गार्ड्स पर है. हवाई फायरिंग हुई है. जिसके लिए 25(9) आर्म्स एक्ट का प्रोविजन लॉ में आया हुआ है. जो बेलेबल सेक्शन है.
वकील अरविंद कुमार मऊआर ने आगे बताया कि सोशल मीडिया के वायरल वीडियो के आधार पर FIR दर्ज की गई है. खान सर का नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर इंसर्ट कर दिया गया है. जबकि उनकी कोई भूमिका नहीं है. पत्रकारों ने पूछा कि बॉडीगार्ड ने बयान दिया है कि खान सर के कहने पर गोली चलाई गई. इसपर उनके वकील ने कहा कि बॉडीगार्ड का इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है. वैसा कोई स्टेटमेंट बॉडीगार्ड्स के द्वारा नहीं दिया गया है.
गिरफ्तारी होगी या नहीं? वकील ने पुलिस पर छोड़ा फैसला
जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या पुलिस खान सर को गिरफ्तार कर सकती है, तो वकील ने कहा कि यह पूरी तरह पुलिस का अधिकार क्षेत्र है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी करनी है या नहीं, यह फैसला पुलिस को करना है.
शुक्रवार को दर्ज हुई थी एफआईआर
शुक्रवार को फैसल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर माहौल गर्म बना हुआ है. कोचिंग संस्थान के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जुटे रहे और खान सर के समर्थन में नारेबाजी करते दिखाई दिए. शुक्रवार रात से लेकर शनिवार सुबह तक छात्रों की भीड़ कोचिंग के बाहर डटी रही. पुलिस ने कई बार छात्रों से वहां से हटने की अपील की, लेकिन समर्थक लगातार मौके पर मौजूद रहे.
पुलिस को है खान सर की तलाश
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अब खान सर की तलाश कर रही है. पुलिस टीम मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज परिसर भी पहुंची थी, लेकिन वहां खान सर नहीं मिले. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामला जिन धाराओं में दर्ज हुआ है, वे गंभीर और गैर-जमानती श्रेणी में आती हैं. ऐसे में जांच के दौरान पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है.
किन धाराओं में दर्ज हुआ है मामला?
खान सर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(9), 27 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांच एजेंसियों के अनुसार ये धाराएं गंभीर अपराधों से जुड़ी मानी जाती हैं और इनमें गिरफ्तारी का प्रावधान है.
क्या कहती है BNS की धारा 109?
BNS की धारा 109 हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) से संबंधित है.
- जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की जान लेने की कोशिश करता है तो यह धारा लागू हो सकती है.
- इसमें बंदूक, चाकू या अन्य खतरनाक हथियार से हमला करने जैसी परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं.
- इस अपराध में 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
- इसे गंभीर और गैर-जमानती अपराध माना जाता है.
आज फिर हो सकती है पुलिस की कार्रवाई
पुलिस सूत्रों के अनुसार खान सर की गिरफ्तारी के लिए दोबारा प्रयास किया जा सकता है. शुक्रवार को भी पुलिस ने कार्रवाई की कोशिश की थी, लेकिन कोचिंग के बाहर छात्रों की भारी भीड़ जुटने के कारण स्थिति संवेदनशील हो गई थी. अब सबकी नजर इस बात पर है कि सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका पर क्या कदम उठाया जाता है और उससे पहले पुलिस क्या कार्रवाई करती है.
क्या है पूरा विवाद?
यह पूरा मामला 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच हुए विवाद से जुड़ा है. आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद के दौरान मारपीट हुई, जिसमें खान ग्लोबल के सुरक्षा गार्ड चुनचुन घायल हो गए. इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.
वायरल वीडियो के बाद बढ़ीं मुश्किलें
इसी विवाद के बीच खान सर के दो निजी सुरक्षा गार्डों का फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ. इसके बाद पुलिस ने खान सर और दोनों गार्डों से पूछताछ की. पुलिस के अनुसार पूछताछ में गार्डों ने बताया कि विवाद के दौरान बड़ी संख्या में लोग कोचिंग के बाहर पहुंच गए थे. उनका आरोप है कि हंगामे के बीच फायरिंग हुई, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया. अब पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.
