Bihar News: बोधगया बम ब्लास्ट की साजिश, आठ अभियुक्तों के खिलाफ आज सुनायी जायेगी सजा

Bihar News आठ अभियुक्तों द्वारा आवेदन देकर अपराध स्वीकार करने पर आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा हो सकती है. इन अभियुक्तों को जिन धाराओं में दोषी पाया गया है.

By Prabhat Khabar | December 17, 2021 9:32 AM

Bihar News: एनआइए के विशेष जज गूरुविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में शुक्रवार को बोधगया बम ब्लास्ट की साजिश में शामिल आठ अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनायी जायेगी. इन लोगों ने आवेदन देकर अपने-अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है. जिन आठ अभियुक्तों ने अपना दोष स्वीकार किया है, उनमें अहमद अली उर्फ कालू, दिलावर हुसैन, पैगंबर शेख, मुस्तफर रहमान उर्फ शाहीन उर्फ तुहीन, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख, नूर आलम मोमिन, आरिफ हुसैन उर्फ अताकुर उर्फ सैयद उर्फ अनास उर्फ आलम मीर शेख व मुहम्मद आदिल शेख उर्फ अब्दुल्लाह शामिल हैं. वहीं, अभियुक्त जहीदुल इस्लाम ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया है.

हो सकती है आजीवन कारावास की सजा

आठ अभियुक्तों द्वारा आवेदन देकर अपराध स्वीकार करने पर आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा हो सकती है. इन अभियुक्तों को जिन धाराओं में दोषी पाया गया है, उनमें केंद्र सरकार के विरूद्ध युद्ध करना, केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ आपराधिक बल का प्रदर्शन कर लोगों को आतंकित करने, सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए हथियार संग्रह करना आदि है.

उक्त सभी आरोप गंभीर प्रवृत्ति के हैं और इसमें आजीवन कारावास व जुर्माने का प्रावधान है. विशेष कोर्ट ने इन सभी आठों अभियुक्तों के खिलाफ भादवि की धारा 121, 121 ए, 122, 123 व 471 भादवि, 16,18, 20 यूएपी एक्ट और 4-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाया है.

Also Read: Bihar News: मुजफ्फरपुर के डीएम पर 10 हजार का जुर्मान, कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए जिलाधिकारी, जानें पूरा मामला

Posted by: Radheshyam Kushwaha

Next Article

Exit mobile version