बिहार पंचायत चुनाव: Voter Card बनवाने के लिए अब इन कागजात की भी होगी जरुरत, पता बदलवाने के लिए देनी होगी ये जानकारी...

बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar panchayat election 2021) की तैयारियां जोरों पर है. इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा बदलाव किया है. जिसके तहत मतदाता सूची( voter list panchayat 2021) में नाम जुड़वाने के तरीके में बदलाव किया गया है. आयोग ने संबंधित आवेदन प्रपत्र में संशोधन किया है. मतदाताओं को अब लिंग और आयु से जुड़ा ब्यौरा भी देना होगा.

बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar panchayat election 2021) की तैयारियां जोरों पर है. इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा बदलाव किया है. जिसके तहत मतदाता सूची( voter list panchayat 2021) में नाम जुड़वाने के तरीके में बदलाव किया गया है. आयोग ने संबंधित आवेदन प्रपत्र में संशोधन किया है. मतदाताओं को अब लिंग और आयु से जुड़ा ब्यौरा भी देना होगा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के सचिव ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को इसे लेकर पत्र लिखा है. जिसमें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित आवेदन प्रपत्र ‘घ’ में संशोधन किया गया है. अब आवेदकों को लिंग और आयु से संबंधित ब्यौरा भी देना होगा.

वहीं मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए भी मतदाताओं को अब चार प्रमाण देना होगा. वैसे मतदाता जिनकी मौत हो गई है उनका नाम सूची से हटवाने के लिए मौत का कारण बताना पड़ेगा. अब मतदाता क्षेत्र बदलवाने के लिए स्थानांतरण का कारण भी बताना जरुरी होगा. आवेदकों को इन कारणों की जानकारी भी देनी होगी कि वो पंजीकृत पते पर निवास क्यों नहीं कर रहे हैं.

Also Read: Tax News: बिहार के लोगों पर बढ़ सकता है टैक्स का बोझ, जानें आर्थिक संकट से बाहर निकलने सरकार क्या बना रही प्लान

बता दें कि आयोग ने 27 जनवरी तक बूथों के भौतिक सत्यापन से जुड़े काम पूरा करने का निर्देश दिया है. 28 जनवरी से 11 फरवरी तक आपत्तियां दर्ज की जाएंगी. जिसका निष्पादन 13 फरवरी तक किया जाएगा. दो मार्च को सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

Posted By :Thakur Shaktilochan

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >