बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम लागू
नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2025 लागू किया गया है
By RAKESH RANJAN |
August 18, 2025 12:54 AM
पटना. नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2025 लागू किया गया है.इस संबंध में विधि विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. अब नगरपालिका प्रशासन से जुड़े सभी कार्यपालक कृत्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी में निहित होंगे.वे सशक्त स्थायी समिति की निगरानी और अधिनियम व उसके अंतर्गत बने नियमों, विनियमों व उप-विधियों के अधीन कार्य करेंगे.वहीं,नगरपालिका की बैठक में अब पार्षदों और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नामित प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं. सीमित संख्या में दर्शकों को भी सरकार द्वारा तय नियमों के तहत मुख्य नगर पार्षद की अनुमति से उपस्थित रहने की अनुमति दी जायेगी.
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