जेल से बाहर आएंगे बाहुबली अनंत सिंह, AK-47 रखने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने किया बरी

पटना हाईकोर्ट ने बाहुबली अनंत सिंह को AK-47 से जुड़े दो मामलों में बरी कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया है. जिसके बाद अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे.

Anant Singh: बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को हाईकोर्ट ने एके-47 बरामदगी मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को रद्द करते हुए अनंत सिंह को बरी कर दिया है. जिसके बाद बाहुबली अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

निचली अदालत ने सुनाई थी दस साल की सजा

अनंत सिंह इस मामले में 2019 से जेल में बंद थे. इस मामले में पटना की निचली अदालत ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. अनंत सिंह द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश चंद्र शेखर झा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया. बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.

दो मामलों में किए गए बड़ी

मालूम हो कि एके 47 बरामदगी मामले में 2015 में पटना के सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें कहा गया था कि 24 जून 2015 को अनंत सिंह के तत्कालीन सरकारी आवास से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी. दूसरा मामला पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के नदवा गांव में उनके पैतृक घर से एके 47 राइफल, गोलियां और 2 ग्रेनेड बरामद होने से जुड़ा है. न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा द्वारा पारित फैसले के तहत अनंत सिंह को दोनों मामलों में बरी कर दिया गया है.

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जल्द जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह

अनंत सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्कर नारायण शाही ने दोनों अपीलों पर बहस की. राज्य सरकार की ओर से एपीपी अजय मिश्रा ने बहस की. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व बाहुबली विधायक के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

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लेखक के बारे में

By Anand Shekhar

Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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