अग्रणी होम्स: फ्लैट बुक कराने वालों को राहत, एमडी और निदेशक पर दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा

अग्रणी होम्स (Agrani Homes) में फ्लैट के नाम पर लोगों के जमा कराए लाखों रुपए बर्बाद नहीं होंगे. इस तरफ लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. लोंगों को पैसे लेकर फ्लैट नहीं देने या उनके पैसे वापस नहीं करने के मामले में रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अग्रणी होम्स के एमडी और निदेशक के उपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 23, 2021 6:52 AM

अग्रणी होम्स (Agrani Homes) में फ्लैट के नाम पर लोगों के जमा कराए लाखों रुपए बर्बाद नहीं होंगे. इस तरफ लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. लोंगों को पैसे लेकर फ्लैट नहीं देने या उनके पैसे वापस नहीं करने के मामले में रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अग्रणी होम्स के एमडी और निदेशक के उपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है.

रेरा ट्रिब्यूनल ने अग्रणी होम्स को उन पैसे के वापसी का आदेश दिया था जो आम लोगों से फ्लैट देने के नाम पर वसूला गया था. इस आदेश को अग्रणी होम्स के द्वारा चुनौती भी दी गई थी. लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसे खारिज कर दी थी. उसके बाद भी रेरा के पास पैसे जमा नहीं करने पर यह आदेश जारी किया गया है.

जारी आदेश में कहा गया है कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई को फ्लैट दिलाने के नाम पर लूटने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.अग्रणी होम्स को हर हाल में लोगों के पैसे वापस करने होंगे. ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी रेरा पर है. जो अब निचली अदालत में अग्रणी होम्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी.

Also Read: BSEB Bihar Board Exam 2021: बिहार बोर्ड 10th-12th परीक्षा का नया अंदाज, आंसर देने के तरीके और उत्तर पुस्तिका के रंग भी बदले

बता दें कि अग्रणी होम्स के पास कई लोगों ने अपना फ्लैट बुक कराया था. जिसके लिए पैसे भी दे दिए गए थे. लेकिन उन्हें ना ते फ्लैट मिला और ना ही पैसे वापस किए गए. अग्रणी के खिलाफ रेरा में करीब 12 सौ मामले लंबित हैं. सोमवार को फिर एक सुनवाई होनी है. अग्रणी के एमडी पर आरोप है कि रेरा के आदेश पर जमीन, मुख्यालय और कार्यालय बेचकर राशि को रेरा के खाते में जमा नहीं कराया गया. वहीं अग्रणी के पदाधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है.

Posted By :Thakur Shaktilochan

Next Article

Exit mobile version