बिहार परचा लीक आयोग : एसआइटी को झटका, सुधीर को रिमांड पर लेने का आवेदन खारिज

पटना : बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष व आइएएस सुधीर कुमार को पुन: रिमांड पर लेकर एसआइटी द्वारा पूछताछ करने के लिए दिये गये आवेदन को विशेष अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है. एसआइटी ने विशेष अदालत में एक आवेदन देकर रिमांड पर लेने का निवेदन किया था. इस पर सुनवाई के […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 21, 2017 6:47 AM
पटना : बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष व आइएएस सुधीर कुमार को पुन: रिमांड पर लेकर एसआइटी द्वारा पूछताछ करने के लिए दिये गये आवेदन को विशेष अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है. एसआइटी ने विशेष अदालत में एक आवेदन देकर रिमांड पर लेने का निवेदन किया था. इस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामविनय सिंह ने उक्त आवेदन का जबरदस्त विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी मुदालय को न्यायालय में रिमांड के 15 दिनों के अंदर ही पुलिस पूछताछ के लिए फिर रिमांड पर ले सकती है. अन्यथा उसे किसी भी स्थिति में पुलिस रिमांड पर नहीं दिया जा सकता.
अधिवक्ता ने इसके समर्थन में सुप्रीम काेर्ट के कई नजीर पेश करते हुए अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में बताया है कि 15 दिनों के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभियुक्त को पुलिस रिमांड में नहीं दिया जा सकता है.
उक्त कानून का समर्थन अभियोजन पक्ष द्वारा भी किया गया. अदालत ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद एसआइटी के दिये हुए आवेदन को खारिज कर दिया. वहीं, दूसरी ओर उक्त मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों प्रशांत कुमार, बबलू कुमार व राकेश कुमार का अदालत में 164 का बयान दर्ज कराया गया.

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