SC से बिहार सरकार को झटका, टुन्ना जी पांडेय की जमानत रद्द करने से इनकार

नयी दिल्ली / पटना : बिहार बीजेपी के विधान पार्षदटुन्नाजी पांडेय की जमानत रद्द करनेसे सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया. कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका को खारिज भी कर दिया. इससे पूर्व पटना हाइकोर्ट ने हावड़ा-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार एक नाबालिग लड़की के साथ गत 24 जुलाई को यौन उत्पीड़न […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 7, 2016 11:58 AM

नयी दिल्ली / पटना : बिहार बीजेपी के विधान पार्षदटुन्नाजी पांडेय की जमानत रद्द करनेसे सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया. कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका को खारिज भी कर दिया. इससे पूर्व पटना हाइकोर्ट ने हावड़ा-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार एक नाबालिग लड़की के साथ गत 24 जुलाई को यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित और भाजपा से निलंबित विधान पार्षद टुन्ना जी पांडेय को जमानत दे दी थी.उसकेबादबिहारसरकार ने टुन्ना जी पांडेय की जमानत याचिकारद्दकरने को लेकर सुप्रीमकोर्टमें अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका को खारिज करते हुए जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया.

गौरतलब हो कि गत 24 जुलाई को हावड़ा-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रही एक 12 वर्षीय लडकी के माता-पिता द्वारा इस मामले में लिखित शिकायत किये जाने पर टुन्ना जी पाण्डेय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. हाजीपुर रेलवे स्टेशन राजकीय रेल थाना पुलिस ने इस मामले में विधान पार्षद के खिलाफ भादंवि की धारा 354 ए :लैंगिक अनुग्रह के लिए अनुरोध या मांग: और पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 10 एवं 12 के तहत अदालत के समक्ष आरोप पत्र समर्पित किया था. वैशाली जिला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पदमा चौबे ने गत 01 अगस्त को पाण्डेय की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. पीड़िता के माता-पिता ने शिकायत दी थी कि हाजीपुर जंक्शन के पास पाण्डेय ने उनकी बेटी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी.