पटना : रिटायर्ड आइपीएस अधिकारी मो. मंसूर अहमद की पेंशन में 10 प्रतिशत प्रति महीने कटौती की सजा दी गयी है. यह सजा केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दी गयी है. उन पर आरोप का गठित करने के बाद सजा का निर्धारण करने के लिएराज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था. इस पर गृह मंत्रालय ने अपना आदेश जारी कर दिया है. इससे पहले इस आइपीएस अधिकारी से लिखित रूप से जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय-सीमा 15 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं दिया.
इसके बाद उनके खिलाफ यह आदेश जारी कर दिया गया है. मो मंसूर अहमद 2000 बैच के बिहार पुलिस सेवा से आइपीएस में प्रोन्नति पाने वाले अधिकारी हैं और वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, परंतु उनके सेवाकाल के दौरान 2016 में उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी थी. इस पर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से अब जारी किया गया है.
