शराबबंदी के मुकदमे के बोझ को कम करने का मामला : हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से हलफनामा के जरिये मांगा जवाब

पटना : बिहार में शराबबंदी कानून लागू किये जाने के बाद सूबे में बढ़ते मुकदमे के बोझ को त्वरित गति से निबटाने के संबंध में पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. बिहार सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने राज्य सरकार के एक्शन प्लान के बारे में हाईकोर्ट को मौखिक रूप से जानकारी दी. मालूम […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 22, 2019 6:20 PM

पटना : बिहार में शराबबंदी कानून लागू किये जाने के बाद सूबे में बढ़ते मुकदमे के बोझ को त्वरित गति से निबटाने के संबंध में पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. बिहार सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने राज्य सरकार के एक्शन प्लान के बारे में हाईकोर्ट को मौखिक रूप से जानकारी दी.

मालूम हो कि मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को शराबबंदी के एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कानून लागू होने के बाद मुकदमों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए जानकारी मांगी थी.

महाधिवक्ता की तरफ से मामले में त्वरित कदम उठाने का आश्वासन मिलने पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के अंदर खुद हलफनामा दायर कर बताएं कि राज्य सरकार पूरे राज्य में शराबबंदी के बढ़ते मुकदमों का बोझ घटाने के लिए कौन से त्वरित कदम उठा रही है . मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी.

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